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504 IPC in hindi
504 IPC in hindi – IPC Section 504 in hindi – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित / गाली गलौज करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना
IPC की धारा 504 की सजा और जमानत
- अपराधी को दंड के रूप में 02 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है।
- यह जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और यह अपराध समझौता करने योग्य है।
आईपीसी की धारा 504 में जमानत
भारतीय दंड संहिता IPC की 504 के अंतर्गत वकील की आवश्यकता होती है चाहे मामला गंभीर हो या चाहे ना हो तो भी हर मुकदमे में पैरवी करने के लिए हर व्यक्ति को अपनी तरफ से एक वकील नियुक्त करना होता है भारतीय दंड संहिता IPC की 504 के अंतर्गत वकील की अहम भूमिका होती है वकील एहसान युक्त होना चाहिए
जो कि अपराधिक मामलों में पारंगत हो या अनुभवी हो जो न्यायालय के समक्ष आपकी पैरवी अच्छे से कर सके और आपको बेल दिला सके बेल के पश्चात अभियुक्त की न्यायालय में ट्रायल में भी वकील की एवं भूमिका होती है वकील अपनी तरफ से हर संभव प्रयास अपने क्लाइंट के लिए करता है इसलिए वकील की आवश्यकता होती है वकील आपके अधिकारों की रक्षा करता है एवं अच्छी कानूनी और नेक सलाह देता है जिससे आपका भविष्य भी खराब ना हो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वकील द्वारा मुकदमे की पैरवी की जाती है।
भारतीय दंड संहिता में जमानत के प्रावधान कुछ इस प्रकार बताए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए संबंधित न्यायालय में अभियोग द्वारा अपनी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है उसके पश्चात परिवादी या दूसरे पक्ष कार को न्यायालय द्वारा सूचना दी जाएगी और बुलवाया जाएगा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी का अंदेशा लग रहा है तो अभियुक्त द्वारा किसी अपराधिक वकील से या फौजदारी मामलों के पारंगत वकील से मिलना होगा और उनके द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र Dhara 438 सीआरपीसी का गले के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
IPC की धारा 504 के कुछ मामले
1) कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बेंगलुरु की पुलिस ने शनिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया। दो लोगों की पहचान – 26 वर्षीय सिद्दाराजू और 28 वर्षीय चम्मा गौड़ा के रूप में की गई थी। दोनों पर धारा 504 (भारतीय शांति का उल्लंघन करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
2) खेत में जानवर घुसने के विवाद में महरौनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुड़िया निवासी सुजान, चन्द्रभान पुत्रगण जानकी प्रसाद, खेमचंद पुत्र सुजान एवं रेनू का विवाद गोकुल, सुशील पुत्रगण भगवानदास एवं राजेश पुत्र गोकुल से हो गया था जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ आईपीसी धारा 304, 325, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए द्वितीय पक्ष के गोकुल, सुशील एवं राजेश को धारा 304, 504, 325 में दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई और प्रथम पक्ष के सुजान, खेमचंद एवं रेनू को धारा 325, 323, 504 में दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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IPC Section 504 in English
504 IPC in english – IPC Section 504 in english – Whoever intentionally insults / abuse, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Intentional insult with intent to provoke breach of the peace
IPC Section 504 Punishment & Bail
- The criminal can be given 02 years of imprisonment as a punishment.
- This is a Bailable, Non-Cognizable offense and considered by any Magistrate and this crime is worth the compromise.
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