IPC Section 324 – The Indian Penal Code – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324

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Central Government Act IPC Section 324 in The Indian Penal Code

Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means- Whoever, except in the case provided for by section 334, volun­tarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stab­bing or cutting, or any instrument which, used as weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance or by means of any substance which it is deleterious to the human body to in­hale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either de­scription for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

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भारतीय दंड संहिता (IPC) की  धारा-324

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना- धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी, घोपने, गोली चलाने या काटने के किसी भी साधन के माध्यम से या किसी अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से स्वेच्छापूर्वक ऐसी चोट पहुंचाए, जिससे मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या फिर आग के माध्यम से या किसी भी गरम पदार्थ या विष या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक है या किसी जानवर के माध्यम से चोट पहुंचाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है एवं यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

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