Central Government Act IPC Section 314 in The Indian Penal Code
Death caused by act done with intent to cause miscarriage- Whoever, with intent to cause the miscarriage of a woman with child, does any act which causes the death of such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; If act done without woman’s consent. And if the act is done without the consent of the woman, shall be punished either with imprisonment for life, or with the punishment above mentioned. Explanation.—It is not essential to this offence that the offender should know that the act is likely to cause death.
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भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-314
गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मॄत्यु- जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा कार्य करेगा, जिससे स्त्री की मॄत्यु कारित हो जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाए – और यदि वह कार्य उस स्त्री की सहमति के बिना किया जाए, तो उसे आजीवन कारावास, या उपरोक्त दण्ड से, दण्डित किया जाएगा। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
स्पष्टीकरण- इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मॄत्यु कारित करना सम्भाव्य है।