Central Government Act IPC Section 395 in The Indian Penal Code
Punishment for dacoity- Whoever commits dacoity shall be punished with 1[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
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भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-395
जो कोई डकैती करेगा, वह 1[आजीवन कारावास] से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।